Edited By Ramkesh,Updated: 10 Jun, 2020 07:02 PM
उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अपनी जमानत के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में अर्जी दाखिल की है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अपनी जमानत के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में अर्जी दाखिल की है। उनकी अर्जी 12 जून को न्यायमूर्ति ए आर मसूदी की पीठ के समक्ष सुनवायी के लिये सूचीबद्ध है।
लल्लू बस विवाद मामले में जेल में हैं। उन्हें 20 मई को आगरा में अवैध रूप से धरना प्रदर्शन करने के आरेाप में गिरफ्तार किया गया था लेकिन उन्हें उसी दिन जमानत मिल गयी । उसके तुरंत बाद हांलाकि लखनऊ पुलिस ने उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया। उनके ऊपर आरोप है कि प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिये मंगाई गई बसों के कागजों में फर्जीवाड़ा किया गया।
विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने लल्लू की जमानत अर्जी एक जून को खारिज कर दी थी। जिस पर उन्होंने अब उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दी है । जमानत अर्जी में उनकी ओर से दलील दी गयी है कि लल्लू की मामले में कोई अहम भूमिका नहीं है और सरकार ने उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया है।