CJM कोर्ट ने18 जमातियों पर दर्ज केस वापस लेने के दिए आदेश, 7 विदेशी शामिल

Edited By Ramkesh,Updated: 17 Feb, 2021 06:34 PM

cjm court orders withdrawal of 18 deposition cases involving 7 foreigners

उत्तर प्रदेश में जमातियों पर दर्ज केस वापस लेने का आदेश सीजेएम कोर्ट लखनऊ ने दिया है। जिसमें कुल 18 जमाती शामिल है। इसमें से सात विदेशी हैं। इन जमातियों के ऊपर प्रयागराज में केस दर्ज थे। बीते एक सप्ताह पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोन फैलाने एवं लॉकडान के उल्लंघन में जमातियों पर दर्ज केस वापस लेने के निर्देश लखनऊ की सीजएम कोर्ट ने दिए है। जिसमें कुल 18 जमाती शामिल है। इसमें से सात विदेशी हैं। इन जमातियों के ऊपर प्रयागराज में केस दर्ज थे। बीते एक सप्ताह पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ ने आम नागरिकों पर दर्ज कोरोना काल में केस को वापस लेने के लिए निर्देश दिए थे। वहीं सरकार के इस फैसले का मुस्लिम धर्म गुरुओं स्वागत किया है।

बता दें कि लॉकडाउन के उल्लंघन एवं कोरोना वायरस को फैलाने के आरोप में जमातियों पर केस दर्ज किए गए थे। इसके बाद देश वा प्रदेश के विभिन्न थानों में जमातियों के ऊपर केस दर्ज किए गए थे। वहीं तबलीगी जमात से जुड़े 11 विदेशी घाटशिला की अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुशीला सोरेंग की अदालत ने तबलीगी जमात के 11 विदेशी नागरिकों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। वहीं लखनऊ सीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद 18 लोगों पर से केस वापस लेने का आदेश दिया है। 

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