Edited By Ramkesh,Updated: 20 Feb, 2021 05:53 PM
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 6 जनवरी को हुए गैंगवार हत्या कांड मामले में सीजेएम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया। कोर्ट ने हत्या की शाजिस रचने एवं हत्यारे को बचाने के आरोप पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ गैर ज़मानती वारंट जारी कर दिया है। वहीं...
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 6 जनवरी को हुए गैंगवार हत्या कांड मामले में सीजेएम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया। कोर्ट ने हत्या की शाजिस रचने एवं हत्यारे को बचाने के आरोप पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ गैर ज़मानती वारंट जारी कर दिया है। वहीं हत्याकांड के मुख्य आरोपी गिरधारी को पुलिस ने पहले ही एनकाउंटर कर दिया है।
बता दें कि मऊ जिले के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की राजधानी के विभूतिखण्ड थाना क्षेत्र के पॉश इलाके कठौता चौराहे पर मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहाना के रहने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना में घायल अजीत सिंह और उसके साथी मोहर सिंह को लोहिया अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अजीत सिंह को मृत घोषित कर दिया था। वहीं अब इस मामले में लखनऊ सीजेएम कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। धनंजय पर आरोप है कि उन्होंने हत्या की शाजिस रचने एवं हत्यारे को बचाने के किया। फिलहाल लखनऊ की सीजेएम कोर्ट ने धनंजय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।