चिन्मयानंद केसः हाईकोर्ट ने SIT के हलफनामे पर जताई असंतुष्टि, कहा- आधे अधूरे की जगह बेहतर प्रस्तुत करें

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 29 Nov, 2019 01:36 PM

chinmayananda case high court expresses dissatisfaction over sit s affidavit

यौन शोषण मामले में जेल में बंद बीजेपी नेता चिन्मयानंद मामले में हाईकोर्ट ने एसआईटी की ओर से दाखिल हलफनामे को नकार दिया। हाईकोर्ट ने इस पर असंतुष्टि जताते हुए बेहतर हलफनामा मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई पर यानी...

प्रयागराजः यौन शोषण मामले में जेल में बंद बीजेपी नेता चिन्मयानंद मामले में हाईकोर्ट ने एसआईटी की ओर से दाखिल हलफनामे को नकार दिया। हाईकोर्ट ने इस पर असंतुष्टि जताते हुए बेहतर हलफनामा मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई पर यानी की 4 दिसंबर को इस मामले में हलफनामा मांगा है।

न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति वीके श्रीवास्तव की पीठ ने राज्य सरकार के वकील के अनुरोध पर यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने पीड़िता की शिकायत पर दिल्ली के लोधी रोड थाने में मुकदमा दर्ज न होने के मामले में भी एसआईटी से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि पर यह जवाब दाखिल करने को कहा है।

बता दें कि पीड़िता और स्वामी चिन्मयानंद दोनों की जमानत याचिका हाई कोर्ट में लंबित है। पीड़िता की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है जबकि स्वामी चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।




 

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