चिन्मयानंद केस: पीड़ित छात्रा का वकील बोला- गिरफ्तारी व हिरासत की उड़ाई गई गलत अफवाह

Edited By Deepika Rajput,Updated: 24 Sep, 2019 05:24 PM

chinmayananda blackmailing case

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली छात्रा को हिरासत में लेने वाली खबरों को पीड़िता के वकील अनूप त्रिवेदी ने अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि छात्रा की अग्रिम जमानत याचिका शाहजहांपुर की एक अदालत ने विचारार्थ स्वीकार...

शाहजहांपुरः पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली छात्रा को हिरासत में लेने वाली खबरों को पीड़िता के वकील अनूप त्रिवेदी ने अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि छात्रा की अग्रिम जमानत याचिका शाहजहांपुर की एक अदालत ने विचारार्थ स्वीकार की। अदालत ने इस मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड 26 सितंबर को तलब किए हैं।

बता दें कि, छात्रा ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि जमानत के लिए संबंधित अदालत में अर्जी दे। यह पीठ इस मामले में केवल जांच की निगरानी करने के लिए नामित की गई है। गिरफ्तारी के मामले में रोक लगाने का कोई आदेश पारित करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। जमानत अर्जी खारिज होने के बाद ही युवती की गिरफ्तारी होनी मानी जा रही थी।

एसआईटी प्रमुख और पुलिस महानिरीक्षक नवीन अरोड़ा ने कहा कि चिन्मयानंद को ब्लैकमेल कर 5 करोड़ रुपये मांगने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें संजय और विक्रम ने स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने चिन्मयानंद से 5 करोड़ रुपये मांगे थे। दूसरी ओर युवती ने ब्लैकमेलिंग और जबरन उगाही के मामले में शामिल होने से इंकार किया है।

 

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