प्रवासी श्रमिकों व कामगारों को लेकर मुख्य सचिव RK तिवारी ने जारी किया क्वारंटाइन प्रोटोकॉल

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 02 May, 2020 07:57 PM

chief secretary rk tiwari issued quarantine protocol regarding migrant workers

खतरनाक कोरोना वायरस के मद्देनजर देश भर मे लागू लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों और कामगारों को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने की है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण की घेराबंदी का भी चौकस प्रबंध किया...

लखनऊः खतरनाक कोरोना वायरस के मद्देनजर देश भर मे लागू लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों और कामगारों को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने की है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण की घेराबंदी का भी चौकस प्रबंध किया गया है। हर शख्स के श्रेणीवार क्वारंटाइन अनिवार्य किया गया है तो इन प्रवासियों की सतत निगरानी की भी व्यवस्था की है। इसके लिए गांव और शहरों में निगरानी समितियां गठित की जाएंगी।

बता दें कि विस्तृत निर्देशों के साथ क्वारंटाइल प्रोटोकॉल को मुख्य सचिव आरके तिवारी ने जारी कर दिया। मुख्य सचिव द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि प्रवासियों के आने पर उनकी स्क्रीनिंग जिला प्रशासन द्वारा कराई जाएगी। कोरोना संक्रमण का लक्षण मिलने पर फैसेलिटी क्वारंटाइन में रखा जाएगा। जांच में वह व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। लक्षण वाले जो व्यक्ति संक्रमित नहीं पाए जाएंगे, उन्हें सात दिन तक फैसिलिटी क्वारंटाइन में रखकर फिर परीक्षण कराया जाएगा। उसके बाद भी संक्रमण नहीं मिलता तो चौदह दिन के होम क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। वहीं, बिना लक्षण वाले व्यक्तियों को 21 दिन के होम क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। जिले में पहुंचने पर वहां आश्रय स्थल पर हर व्यक्ति का पूरा ब्योरा मोबाइल नंबर सहित दर्ज किया जाएगा

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि सामुदायिक सर्विलांस और सहयोग के लिए जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम निगरानी समिति और शहरी क्षेत्रों में मोहल्ला निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि श्रम विभाग द्वारा आश्रय स्थल या क्वारंटाइन सेंटर जाकर पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण के समय श्रमिकों के कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल होने पूरा विवरण दर्ज किया जाएगा। इस संबंध में श्रम विभाग अलग से भी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा।


 

 

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