गैंगस्टर मुख्तार अंसारी और अन्य अभियुक्तों पर तय नहीं हो सके आरोप, अब इस दिन होगी अगली सुनवाई

Edited By Anil Kapoor,Updated: 13 Apr, 2021 09:12 AM

charges could not be framed against gangster mukhtar ansari and other accused

विशेष एमपी एमएलए अदालत ने सोमवार को कारागार कर्मियों से कथित रूप से मारपीट के 21 साल पुराने एक मुकदमे में मऊ से बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ आरोप तय करने की कार्रवाई आगामी 19 मई तक टाल दी। विशेष न्यायाधीश पीके राय ने यह आदेश....

लखनऊ: विशेष एमपी एमएलए अदालत ने सोमवार को कारागार कर्मियों से कथित रूप से मारपीट के 21 साल पुराने एक मुकदमे में मऊ से बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ आरोप तय करने की कार्रवाई आगामी 19 मई तक टाल दी। विशेष न्यायाधीश पीके राय ने यह आदेश इसलिए पारित किया क्योंकि न तो मुख्तार और न ही अन्य आरोपी युसूफ चिश्ती आलम कल्लू पंडित और लाल जी यादव पूर्व के निर्देशों के बावजूद अदालत में हाजिर हुए। चिश्ती और आलम पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं, वही पंडित और यादव जमानत पर हैं। चूंकि मुख्तार अंसारी को अदालत में पेश नहीं किया जा रहा है इस वजह से अदालत उनके खिलाफ आरोप तय नहीं कर सकी।

गौरतलब है कि 3 अप्रैल 2000 को लखनऊ के तत्कालीन जेलर एस. एन. द्विवेदी ने आलमबाग थाने में मुख्तार तथा उनके 3 सहयोगियों पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। द्विवेदी का आरोप है कि वारदात वाले दिन कुछ कैदियों को अदालत में सुनवाई के बाद वापस जेल लाया जा रहा था तभी मुख्तार के गुर्गों ने चांद नामक एक कैदी को बेइंतेहा पीटा।

शोरगुल सुनकर वह खुद, डिप्टी जेलर बैजनाथ राम चौरसिया तथा कुछ अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और चांद को मुख्तार के साथियों के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की। आरोप है कि ऐसा करने पर मुख्तार के साथियों ने जेल अफसरों को भी पीटा। जान बचाकर भागते वक्त आरोपियों ने उन पर पथराव किया और जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में मुख्तार को भी आरोपी बनाया गया था। जांच के बाद सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!