सहारनपुर हिंसा मामले में जमानत मिलते ही चन्द्रशेखर उर्फ 'रावण' पर लगा रासुका

Edited By Punjab Kesari,Updated: 03 Nov, 2017 05:25 PM

chandra shekhar in saharanpur violence case rasuka

सहारनपुर दंगे के मुख्य आराेपी आैर भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण काे भले ही इलाहाबाद हाईकाेर्ट ने जमानत दे दी हो, लेकिन एक और नई मुसीबत उनके समक्ष खड़ी हो गई है। जिसके बाद उनके जेल से बाहर आने की उम्मीद लगाने वालों में शोक की लहर...

सहारनपुरः सहारनपुर दंगे के मुख्य आराेपी आैर भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण काे भले ही इलाहाबाद हाईकाेर्ट ने जमानत दे दी हो, लेकिन एक और नई मुसीबत उनके समक्ष खड़ी हो गई है। जिसके बाद उनके जेल से बाहर आने की उम्मीद लगाने वालों में शोक की लहर है।

दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वीरवार चंद्रशेखर को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी थी, लेकिन हाल ही में पुलिस प्रशासन ने उनपर रासुका निरुद्ध कर दिया है। जिसके बाद उनके जेल से बाहर आने की संभावना पर अंकुश लग गया है।

सहारनपुर में जातीय हिंसा भड़काने व दंगे कराने के आरोप में जेल में बंद भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर उर्फ रावण के लिए फिर नई मुसीबत खड़ी हो गई है। एसएसपी बबलू कुमार के मुताबिक डीएम के आदेश पर एनएसए यानी रासुका लगाने की कार्रवाई कर जेल में तामील कराई गई है। चंद्रशेखर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरुद्ध कर दिया गया है।

एेसे में ये कहना वाजिब रहेगा कि हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद चंद्रशेखर के जेल से बाहर आने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन पुलिस-प्रशासन की इस कार्रवाई से अब यह साफ हो गया है कि चंद्रशेखर उर्फ रावण अभी जेल से बाहर आने वाले नहीं हैं।

गौरतलब है कि 5 मई को सहारनपुर के शब्बीरपुर में महाराणा प्रताप की शोभायात्रा निकाली गई थी। इस दौरान दलित और राजपूत समुदायों के बीच झड़प हो गई थी। जिसमें दलित लोगों का आरोप है कि सैकड़ों की संख्या में पहुंचे राजपूत समुदाय के लोगों ने उनके घरों में आग लगा दी थी।

बता दें कि सहारनपुर में 5 मई को हुई जातीय हिंसा में आरोपी भीम आर्मी चीफ चन्द्रशेखर आजाद 'रावण' सहित 4 लोगों की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वीरवार को जमानत मंजूर कर ली थी। हाईकोर्ट ने चन्द्रशेखर और कमल की गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित मानते हुए जमानत अर्जी मंजूर की है।
 

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