शिक्षक भर्ती मामले की CBI जांच रद्द, सरकार की विशेष अपील स्वीकार

Edited By Ruby,Updated: 12 Feb, 2019 10:27 AM

cbi recruitment of teacher recruitment case canceled

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के 68500 शिक्षक भर्ती मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराए जाने के एकल पीठ के आदेश को रद्द करते हुए राज्य सरकार की विशेष अपील को स्वीकार कर लिया है। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि...

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के 68500 शिक्षक भर्ती मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराए जाने के एकल पीठ के आदेश को रद्द करते हुए राज्य सरकार की विशेष अपील को स्वीकार कर लिया है। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में ऐसी कोई वजह या सामग्री नहीं दिखाई देती जिसकी वजह से सीबीआई से जांच कराई जाए।

अदालत ने कहा कि ऐसे मामले में एकल पीठ द्वारा सीबीआई जांच का आदेश दिया जाना उचित नहीं है। अदालत ने एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया। राज्य सरकार की ओर से गत एक नवंबर को एकल पीठ द्वारा दिए गए सीबीआई जांच के आदेश को डिवीजन बेंच के सामने चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने स्वयं इस मामले में जांच कराई थी, इसलिए एकल पीठ के आदेश को खारिज किया जाए। 

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने एकल पीठ के एक नवंबर के उस आदेश को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ में चुनौती दी थी, जिसमे एकल पीठ ने 68500 शिक्षकों की भर्ती के मामले को सीबीआई से जांच करने को कहा था। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खण्डपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अपील को अंतिम रूप से स्वीकार करते हुए दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघुवेन्द्र सिंह द्वारा दायर विशेष अपील में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए मांग की गई है कि गत एक नवंबर को एकल पीठ द्वारा दिए गए आदेश को निरस्त किया जाए, क्योंकि इस मामले में राज्य सरकार स्वयं कारवाई कर रही है। 

यह मामला प्रदेश में हो रही 68500 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा है। याची ने याचिका दायर कर कहा था कि उसने जब उत्तर पुस्तिका से मिलान किया तो पाया कि उसको कम अंक दिए गए हैं। सुनवाई के समय यह बात प्रकाश में आई थी कि उत्तर पुस्तिका की बार कोडिंग में भिन्नता है। इस मामले में अदालत ने सरकार से कहा था कि जांच कराए। राज्य सरकार ने जांच भी कराई थी। सुनवाई के समय बताया गया था कि कई उत्तर पुस्तिकाओ में कुछ गड़बडिय़ां पाई गई है। गत एक नवंबर को अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि सीबीआई इस मामले की जांच छह माह में पूरी करे। इसी आदेश को डिवीजन बेंच के सामने चुनौती दी गई थी। पीठ ने पूरी सुनवाई के बाद सोमवार को अपना यह फैसला दिया है।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!