Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 11 Mar, 2020 06:49 PM
उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान हुई तोड़फोड़ के आरोपियों के पोस्टर हटाने का राज्य सरकार को निर्देश देने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ बुधवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की...
नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान हुयी तोड़फोड़ के आरोपियों के पोस्टर हटाने का राज्य सरकार को निर्देश देने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ बुधवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की।
उत्तर प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने बताया कि न्यायमूर्ति उदय यू ललित और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ बृहस्पतिवार को राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई कर सकती है। उच्च न्यायालय ने नौ मार्च को उप्र सरकार को आदेश दिया था कि बगैर किसी कानूनी प्रावधान के इस तरह के पोस्टर नहीं लगाये जायें।
अदालत ने लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को इस आदेश पर अमल के बारे में 16 मार्च या इससे पहले अपनी रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया था।