Edited By Umakant yadav,Updated: 26 May, 2020 06:47 PM
उत्तर प्रदेश में अब चेन और पर्स लूटने जैसी अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले सावधान हो जाएं। यूपी स्टेट लॉ कमीशन ने इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखते हुए इस पर सख्त कानून बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। लॉ कमीशन ने...
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब चेन और पर्स लूटने जैसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले सावधान हो जाएं। यूपी स्टेट लॉ कमीशन ने इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखते हुए इस पर सख्त कानून बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। लॉ कमीशन ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में चेन स्नैचिंग यानि छिनैती को गैर जमानती अपराध बनाने और इस पर 7 से 14 साल तक सख्त सजा के प्रावधान की मांग की है।
यूपी में 97 फीसदी महिलाएं स्नैचिंग की शिकार
यूपी स्टेट लॉ कमीशन के अनुसार प्रदेश में करीब 97 फीसदी महिलाएं सरेराह लूट की घटनाओं का शिकार बनती हैं। सबसे ज्यादा छिनैती की घटनाएं यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ और बुलंदशहर में होती हैं। अधिकतर घटनाओं में राह चलते पर्स, चेन या दूसरे नकदी सामान छीनकर स्नैचर्स भागने में सफल हो जाते हैं।
जल्द ही ये प्रस्ताव लेगा कानून की शक्ल
लॉ कमीशन ने इस घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यह रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये प्रस्ताव कानून की शक्ल लेगा और छिनैती करने वालों में इसका डर भी व्याप्त हो जाएगा।