CAA: पैनल ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए 53 लोगों को ठहराया दोषी

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 12 Feb, 2020 06:04 PM

caa anti protest panel convicted 53 people for damage to public

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली एक समिति ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पिछले महीने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) विरोधी प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के सिलसिले में 53 लोगों को दोषी ठहराया...

मुजफ्फरनगरः अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली एक समिति ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पिछले महीने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) विरोधी प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के सिलसिले में 53 लोगों को दोषी ठहराया। समिति ने इन लोगों से 23 लाख रुपये से अधिक वसूलने का आदेश दिया।

एडीएम अमित सिंह ने 20 दिसम्बर को प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए दोषियों से 23,41,290 रुपये वसूलने के राजस्व विभाग को निर्देश दिये। समिति ने 57 लोगों को नोटिस जारी किये थे और इस नुकसान के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के वास्ते पुलिस और सरकारी विभागों से एक रिपोर्ट मांगी थी।

जांच के दौरान समिति ने चार लोगों के खिलाफ नोटिस वापस ले लिये थे। समिति ने 53 लोगों की तरफ से दाखिल आपत्तियों को खारिज कर दिया और उन्हें सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार ठहराया। 


 

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