Edited By Deepika Rajput,Updated: 12 Dec, 2018 11:41 AM
बहुचर्चित उन्नाव गैंगरेप केस के मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत अर्जी सीबीआई के विशेष जज वत्सल श्रीवास्तव ने खारिज कर दी है। कुलदीप सेंगर पर आरोप है कि, 4 जून, 2017 को उन्होंने एक नाबालिग लड़की के साथ अपने आवास पर दुष्कर्म किया।
उन्नावः बहुचर्चित उन्नाव गैंगरेप केस के मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत अर्जी सीबीआई के विशेष जज वत्सल श्रीवास्तव ने खारिज कर दी है।
कुलदीप सेंगर पर आरोप है कि 4 जून, 2017 को उन्होंने एक नाबालिग लड़की के साथ अपने आवास पर दुष्कर्म किया। पीड़िता को वहां विधायक की सहयोगी शशि लेकर गई थी। 14 अप्रैल, 2018 को सीबीआई ने इस मामले में विधायक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
इसके अगले दिन उनकी महिला सहयोगी शशि सिंह को भी गिरफ्तार कर जेला भेजा गया। 12 अप्रैल, 2018 को सीबीआई ने इस मामले की एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरु की थी।