सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत, जौहर यूनिवर्सिटी की सील की गई बिल्डिंग हटाने के आदेश

Edited By Ajay kumar,Updated: 23 Jul, 2022 12:00 PM

big relief to azam khan from the supreme court

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद आजम खान पर एक के बाद एक 90 मुकदमे दर्ज किए गए जिनमें जमानत तो हो चुकी है लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत देने के साथ-साथ बेहद कड़ी कंडीशन लगा दी थी, जिसमें आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के कब्जे वाली शत्रु संपत्ति से कब्जा लिए जाने की भी शर्त लगा दी थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन पर तार बाड़ लगा दी थी और कई इमारतों को सील कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को राहत दी और जौहर यूनिवर्सिटी की सील की गई बिल्डिंग और लगाई गई तार बाड़ हटा लेने की के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आजम खान की बड़ी जीत माना जा रही है।


STILL THEY ARE SO PREMIUM LAW IN JUSTICE-आजम खान
फैसले पर आजम खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित किया है कि STILL THEY ARE SO PREMIUM LAW IN JUSTICE। हम जैसे कमजोर लोग जिनको इंसाफ नहीं मिला था और बहुत से स्तर पर इंसाफ नहीं मिला था उनकी आंख से अगर एक आंसू भी टपका है तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कलम में उसे समो दिया है। जो इंसाफ की तहरीर लिखी है वो हमारे आंसुओं से लिखी है। जाहिर है हम सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा फैसले के शुक्रगुजार भी हैं और उनके एहसानमंद भी हैं। हम जैसे कमजोरों का जिन पर वक्त हालात इक्तादार में रहने वाले लोग सितम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं वहां सुप्रीम कोर्ट अपने इंसाफ से हम लोगों को इस तरह बचा रही है हम उनको जिंदाबाद कहते हैं।

मुर्गी डकैती, भैंस डकैती, शराब की दुकान लूट जमानत लगी हुई थी 
आजम खान ने बताया दरअसल हाईकोर्ट में हमारी एक जमानत लगी हुई थी ,मुर्गी डकैती, भैंस डकैती, शराब की दुकान लूट ली, मंत्री रहते हुए उन्हीं में से एक की जमानत लगी हुई थी जिस पर अदालत ने क्रिमिनल मैटर्स के साथ-साथ सिविल इश्यूज को भी सेटल कर दिया उस पर भी अपनी राय ,अपना फैसला दे दिया और उस फैसले में यूनिवर्सिटी की बहुत सी जमीन और कई इमारतों पर भी कब्जा कर लेने का जिला प्रशासन को हुकुम दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी अपील पर हाईकोर्ट के उस फैसले को स्टे कर दिया।

सब पर सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिला: आजम खान
वहीं हाईकोर्ट को जमानत को लेकर कंडीशन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी पर पूछे गए सवाल पर आजम खान ने कहा कंडीशन ही नहीं वह तो लॉ (कानून) के खिलाफ था। जो रिलीफ मांगा ही नहीं गया वह रिलीफ नहीं दिया जा सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बुरा माना, एक क्रिमिनल इश्यूज को सेटल करने के साथ-साथ या करने के बजाए आप सिविल मैटर्स को कैसे डिसाइड कर सकते हैं उस पर काफी एडवर्ड्स कॉमेंट्स रहे और सब पर ही सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिला। जोहर यूनिवर्सिटी में की गई हदबंदी पर पूछे गए सवाल पर आजम खान ने कहा सबको हटा लेने का आदेश हुआ है जो इमारतें सील की गई हैं उनको अनसील करने का।

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