लॉकडाउन उल्लंघन के आरोपी इविवि के प्रो.शाहिद की जमानत मंजूर

Edited By Umakant yadav,Updated: 14 May, 2020 08:14 PM

bail granted by prof shahid of ivi accused of lockdown violation

कोरोना वायरस के बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) के प्रोफेसर मो. शाहिद की जमानत अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुशवाहा ने उनके अधिवक्ता रविंद्र यादव तथा अभियोजन अधिकारी...

प्रयागराज: कोरोना वायरस के बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) के प्रोफेसर मो. शाहिद की जमानत अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुशवाहा ने उनके अधिवक्ता रविंद्र यादव तथा अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुनने के पश्चात यह निर्णय लिया। कोर्ट ने कहा कि 20 हजार रुपए की दो जमानत एवं इतनी ही राशि का निजी मुचलका दाखिल करने पर उन्हें रिहा कर दिया जाए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि इन्हें फर्जी रूप से फंसाया गया है, इनके विरुद्ध लगाई गई सभी धाराएं जमानती प्रकृति के हैं।

गौरतलब हो कि प्रोफेसर मो. शाहिद पर कोरोना वायरस को लेकर लागू किए गए लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप था। प्रोफेसर पर दिल्ली के मरकज से आए तब्लीगी जामितियों के मस्जिद में छिपाने का गंभीर आरोप लगाया गया था। जिसके बाद 9 अप्रैल 2020 को भारतीय दंड संहिता की धारा 269, 270, 271 तथा महामारी एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत शिवकुटी थाने में उपनिरीक्षक रंजीत सिंह ने मुकदमा पंजीकृत कराया था।

बता दें कि जिला मऊ के दक्षिण टोला थाना के स्थायी निवासी एवं वर्तमान में शिवकुटी थाना क्षेत्र में मेंहदौरी निवासी मोहम्मद शाहिद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। हालांकि, प्रो. शाहिद के विरुद्ध थाना शाहगंज में भी एक मुकदमा पंजीकृत है। अभी उस मामले में उनकी जमानत अर्जी का निस्तारण नहीं हुआ है।

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