बदायूं गैंगरेप केस: लापरवाही बरतने के आरोप में तत्कालीन SHO एवं हल्का इंचार्ज पर गिरी गाज

Edited By Umakant yadav,Updated: 08 Jan, 2021 03:26 PM

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उत्तर प्रदेश में बदायूं के उघैती क्षेत्र के एक गांव में मंदिर गई एक महिला के साथ हैवानियत के बाद हत्या किए जाने के मामले में उघैती थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी एवं हलका इंचार्ज पर लापरवाही बरतने और अधिकारियों को घटना की सूचना...

बदायूँ: उत्तर प्रदेश में बदायूं के उघैती क्षेत्र के एक गांव में मंदिर गई एक महिला के साथ हैवानियत के बाद हत्या किए जाने के मामले में उघैती थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी एवं हलका इंचार्ज पर लापरवाही बरतने और अधिकारियों को घटना की सूचना देने में देरी करने के अपराध में धारा 166 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया है।

बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने आज कहा कि उघैती थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी राघवेंद्र सिंह एवं हलका इंचार्ज अमरजीत सिंह ने घटना के 17 घंटे बाद अधिकारियों को अवगत कराया। पूर्व थाना प्रभारी एवं दरोगा के खिलाफ धारा 166 न (महिला अपराध में लापरवाही) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी राघवेंद्र सिंह को पहले ही निलंबित किया जा चुका है।

 

 

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