बाबरी विध्वंस मामला: अभियुक्तों के पते की जानकारी न देने पर CBI अदालत नाराज

Edited By Umakant yadav,Updated: 17 Jun, 2020 01:45 PM

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बाबरी विध्वंस मामले में सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को इस प्रकरण में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह तथा भाजपा नेताओं मुरली मनोहर...

लखनऊ: बाबरी विध्वंस मामले में सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को इस प्रकरण में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह तथा भाजपा नेताओं मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती तथा कुछ अन्य अभियुक्तों के पते के बारे में जानकारी नहीं दिए जाने पर चिंता एवं नाराजगी जाहिर की।

बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने अभियुक्तों के वकीलों को आगाह किया कि अगर आगामी 17 जून तक पते का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह समुचित आदेश पारित करेगी। अदालत ने गत 10 जून को आडवाणी, सिंह, जोशी, उमा भारती तथा कुछ अन्य अभियुक्तों के पते का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, जिनके बयान अभी दर्ज नहीं हो सके हैं। इसका उद्देश्य यह था कि अभियुक्तों का बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराया जा सके।

न्यायमूर्ति एस. के. यादव ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अभी तक सिर्फ पवन कुमार पांडे और सतीश कुमार प्रधान ने ही अपने वकील मनीष कुमार त्रिपाठी के जरिए अपने पते का विवरण दिया है। वहीं, अन्य वकील ने बाकी अभियुक्तों के पते की कोई जानकारी अभी तक नहीं दी है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि आडवाणी, जोशी और उमा भारती को छोड़कर बाकी कोई भी अभियुक्त चाहे तो अपना बयान दर्ज करने के लिए 17 जून को अदालत में हाजिर हो सकता है। मंगलवार को अदालत में कोई भी अभियुक्त अपना बयान दर्ज कराने नहीं आया।

गौरतलब है कि विशेष सीबीआई अदालत इन दिनों बाबरी विध्वंस मामले में अभियुक्तों के बयान दर्ज कर रही है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार मामले की सुनवाई आगामी 31 अगस्त तक पूरी होनी है।

 

 

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