बाहुबली MLA विजय मिश्रा की पत्नी रामलली को मिली सशर्त जमानत

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 06 Oct, 2020 03:41 PM

baahubali mla vijay mishra s wife ramlali gets conditional bail

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की पत्नी रामलली की सशर्त अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। जबकि इनके बेटे बिष्णु मिश्र को अग्रिम...

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की पत्नी रामलली की सशर्त अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। जबकि इनके बेटे बिष्णु मिश्र को अग्रिम जमानत देने से इंकार करते हुए अर्जी खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सह अभियुक्तों की अर्जियो की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।       

बता दें कि रामलली को न्यायालय ने डेढ़ लाख रूपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है और कहा कि वह सात अक्तूबर से एक हफ्ते तक रोज 11 बजे विवेचना धिकारी के समक्ष हाजिर होंगी और विवेचना में सहयोग करेंगी। इसके बाद भी बुलाये जाने पर विवेचनाधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर होंगी। बिना न्यायालय की अनुमति विदेश नहीं जायेंगी। इसके साथ ही कहा गया कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पीड़ित पक्ष को धमकी या प्रलोभन नही देंगी।

न्यायालय ने कहा है कि शर्त उल्लंघन की दशा में अंतरिम अग्रिम जमानत के विरुद्ध अर्जी दी जा सकती है। अर्जी पर राज्य सरकार से चार हफ्ते में जानकारी मांगी है और अर्जी को सुनवाई के लिए चार हफ्ते बाद पेश करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने सह अभियुक्त बिष्णु मिश्र को यह कहते हुए अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है कि वह विवेचना में सहयोग नही कर रहे हैं। उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इसके खिलाफ पुनरीक्षण अर्जी खारिज कर दी गयी है।

 

 

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