Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 28 Aug, 2019 05:56 PM
सपा सांसद आजम खां की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अब रामपुर में जमीन कब्जाने के आरोप में दर्ज 28 मुकदमों और किताबें चोरी करने के एक केस में आजम खान की अग्रिम जमानत की अर्जी को जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है...
रामपुरः सपा सांसद आजम खां की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अब रामपुर में जमीन कब्जाने के आरोप में दर्ज 28 मुकदमों और किताबें चोरी करने के एक केस में आजम खान की अग्रिम जमानत की अर्जी को जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान पर 27 मामलों में दर्ज FIR को रद्द किए जाने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट का कहना है कि 27 एफआईआर से जुड़े मामलों की सुनवाई एक ही अर्जी से नहीं हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि हर एफआईआर पर राहत पाने के लिए अलग-अलग अर्जी दाखिल करनी होगी।
आजम खान पर 28 जमीन कब्जाने के मामले दर्ज हैं। ये जमीनें आलियागंज के किसानों की हैं। इन सभी किसानों का आरोप है कि सपा शासनकाल में मंत्री रहते आजम खां ने जबरन उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। जमीनों को अपनी जौहर यूनिवर्सिटी में मिला लिया। इसके अलावा एक मुकदमा मदरसा आलिया से किताबें चोरी का है, जो शहर कोतवाली में दर्ज हुआ था। यह किताबें पुलिस ने पिछले दिनों जौहर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से बरामद की थीं