Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 18 Aug, 2020 07:18 PM
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बाहुबली पूर्व सांसद उमाकांत यादव की जमानत अर्जी पर शिकायतकर्ता को जवाब दाखिल करने का समय दिया है और अर्जी को सुनवाई के लिए सात सितम्बर को सुनवाई के लिए पुन: पेश करने का...
प्रयागराजः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बाहुबली पूर्व सांसद उमाकांत यादव की जमानत अर्जी पर शिकायतकर्ता को जवाब दाखिल करने का समय दिया है और अर्जी को सुनवाई के लिए सात सितम्बर को सुनवाई के लिए पुन: पेश करने का निर्देश दिया है। पूर्व सांसद उमाकांत पर गांधी आश्रम पर अवैध कब्जा करने के आरोप में आजमगढ़ के फूलपुर थाने में एफआईआर दर्ज करायी गयी है। सत्र न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी । जिसके चलते बाद में उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की गयी है। न्यायमूर्ति बच्चू लाल ने यह आदेश दिया है।
शिकायतकर्ता का कहना है कि याची के विरुद्ध 8 हत्या के अपराध सहित 65 आपराधिक मामले विचाराधीन है। शिकायतकर्ता की मांग है कि वर्तमान मामले के साथ-साथ उन मामलों की भी सुनवाई की जाय। पुराहादी अम्बरी गांव में गांधी आश्रम है। गत 27 सितम्बर 2019 की शाम पांच बजे याची के उकसाने पर उसके दोनों बेटों रविकान्त यादव और दिनेश यादव ने अज्ञात अन्य लोगो के साथ मिलकर ताला तोडकर गाँधी आश्रम भवन पर अवैध कब्जा कर लिया और सरकारी सामान लूट लिया। लालचंद यादव ने चार अक्तूबर 2019 को एफ आई आर दर्ज करायी है। याची का कहना है कि जमीन उसकी मौरूसी संपत्ति है। उसका कब्जा अवैध नहीं है।