Edited By Deepika Rajput,Updated: 07 Nov, 2019 09:32 AM
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद से फिरौती मांगने की आरोपी एलएलएम की छात्रा की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने को कहा। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने पारित किया। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।
प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद से फिरौती मांगने की आरोपी एलएलएम की छात्रा की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने पारित किया। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।
स्वामी चिन्मयानंद की ओर से बुधवार को जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। जिसके बाद कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह और आवेदक को उस पर जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया। उल्लेखनीय है कि, एसआईटी ने चिन्मयानंद की शिकायत पर आवेदक छात्रा और उसके 3 मित्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। चिन्मयानंद की शिकायत थी कि छात्रा और उसके मित्रों ने उनसे 5 करोड़ रुपये की मांग की थी और मांग पूरी नहीं होने पर आपत्तिजनक वीडियो जारी करने की धमकी दी थी।
छात्रा के वकील ने दलील दी कि वह यौन शोषण की शिकार है और उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप मनगढ़ंत हैं। चिन्मयानंद के वकीलों ने छात्रा की जमानत अर्जी का इस आधार पर विरोध किया कि वह मुख्य आरोपी है और इसे साबित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण हैं।