Edited By Anil Kapoor,Updated: 03 Apr, 2021 08:01 AM
प्रयागराज और लखनऊ में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इसकी लखनऊ पीठ में 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक नियमित रूप से अदालतें नहीं चलेंगी। मुख्य न्यायाधीश ने इस संबंध में आदेश पारित किया है। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर...
प्रयागराज: प्रयागराज और लखनऊ में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इसकी लखनऊ पीठ में 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक नियमित रूप से अदालतें नहीं चलेंगी। मुख्य न्यायाधीश ने इस संबंध में आदेश पारित किया है। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने शुक्रवार को इस आशय का आदेश पारित किया।
इस आदेश में कहा गया है कि उक्त अवधि के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई के लिए गठित विशेष पीठे ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इसकी लखनऊ पीठ में सुनवाई करेंगी। अधिसूचना के मुताबिक, उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति के सदस्यों ने प्रयागराज और लखनऊ में हाल ही में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर टेलीफोन पर विचार विमर्श किया और उक्त निर्णय किया।
इससे पूर्व, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इसकी लखनऊ पीठ होली के त्यौहार की वजह से 28 मार्च से 31 मार्च, 2021 तक बंद था और इन्हें 1 अप्रैल, 2021 से दोबारा खोला जाना था। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक अधिसूचना जारी की गई कि एक और दो अप्रैल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इसकी लखनऊ पीठ बंद रहेगी और 5 अप्रैल से कामकाज शुरू करेगी। नई अधिसूचना के साथ ये अदालतें 5 अप्रैल से 9 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगी।