आजम खान को थोड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजॉर्ट गिराने पर लगाई रोक

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 09 Sep, 2020 09:44 AM

allahabad high court prohibits the demolition of azam khan s resort

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान के एक रिजॉर्ट को गिराने के 27 अगस्त, 2020 के आदेश के खिलाफ अपील पर निर्णय आने तक इस कार्रवाई पर मंगलवार को रोक लगा दी। ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ...

प्रयागराजः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान के एक रिजॉर्ट को गिराने के 27 अगस्त, 2020 के आदेश के खिलाफ अपील पर निर्णय आने तक इस कार्रवाई पर मंगलवार को रोक लगा दी। ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ डॉक्टर तजीन फातिमा की अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसके गुप्ता और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने यह आदेश पारित किया।
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सरकारी वकील ने अर्जी का यह कहते हुए विरोध किया कि याचिकाकर्ता के पास उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास कानून की धारा 27 (2) के तहत अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील का विकल्प है, लेकिन उसने इस विकल्प का लाभ उठाने के बजाय यहां रिट याचिका दाखिल की जो इस अदालत के समक्ष विचार करने योग्य नहीं है। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि आज से दो सप्ताह के भीतर यह अपील दायर की जाएगी। इस पर अदालत ने कहा कि चूंकि ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता के पास अपील का वैकल्पिक विधिक उपचार है, वह इस (अदालत के) आदेश की एक प्रमाणित प्रति के साथ ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ आज से दो सप्ताह के भीतर अपील दायर कर सकता है।

अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर इस तरह की अपील दायर की जाती है तो संबद्ध अपीलीय अधिकारी अपील दायर किए जाने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर इस पर कानून के मुताबिक निर्णय करेंगे। इस तरह से, चार सप्ताह के लिए या अपील के निस्तारण तक जो भी पहले हो, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई बलपूर्वक उपाय नहीं किए जाएंगे।

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