Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 15 Mar, 2019 12:54 PM
यूपी में जहरीली शराब पीने के बाद कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। जिसके चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में शराब के विज्ञापनों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि शराब बनाने व बिक्री करने वाली कंपनियां अब यूपी में टेलीविजन, अख...
प्रयागराजः यूपी में जहरीली शराब पीने के बाद कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। जिसके चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में शराब के विज्ञापनों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि शराब बनाने व बिक्री करने वाली कंपनियां अब यूपी में टेलीविजन, अखबारों, मैग्जीन्स व सिनेमाहालों में न तो विज्ञापन कर सकेंगी और न ही अपने ब्रांड का प्रचार प्रसार पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स व दूसरे माध्यमों से कर सकेंगी।
कोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि शराब कंपनियों के विज्ञापन सीधे तौर पर लोगों को शराब पीने व नशा करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो कि संविधान के खिलाफ है, इसलिए इस पर पाबंदी लगाया जाना बेहद ज़रूरी है। अदालत ने इस मामले में विपक्षी पार्टियों पर पचीस हजार रूपये का हर्जाना भी लगाया है।
अदालत ने यह महत्वपूर्ण फैसला स्ट्रगल अगेंस्ट पेन संस्था द्वारा तेरह साल पहले दाखिल पीआईएल पर सुनवाई पूरी होने के बाद दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अदालत ने यूपी सरकार के साथ ही आबकारी विभाग और पुलिस के ज़िम्मेदार अफसरों को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने को कहा है।