Edited By Ajay kumar,Updated: 16 Dec, 2019 02:43 PM
उम्र विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा के दिग्गज नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने निर्धारित उम्र न होने की वजह से निर्वाचन रद्द कर दिया है।
प्रयागराज: उम्र विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा के दिग्गज नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने निर्धारित उम्र न होने की वजह से निर्वाचन रद्द कर दिया है। आरोप है कि चुनाव लड़ते वक्त अब्दुल्ला आजम की उम्र पूरी नहीं थी और इसके लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया।
बता दें कि 2017 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त अब्दुल्ला आजम निर्धारित आयु 25 वर्ष के नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने न केवल स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा बल्कि जीत भी हासिल की।
बसपा उम्मीदवार ने की थी शिकायत
अब्दुल्ला आजम के खिलाप बसपा उम्मीदवार रहे नवाब काजिम अली ने शिकायत दर्ज की थी। इस शिकायत में आरोप लगाया गया कि चुनाव के वक्त अब्दुल्ला 25 साल के नहीं थे। अब्दुल्ला पर फर्जी दस्तावेज लगाकर चुनाव लडऩे का आरोप लगाया गया था। इसी शिकायत पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 27 सितम्बर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने फैसला सुनाया है।
बीजेपी नेता ने भी कराई थी शिकायत
इसी साल जनवरी में भाजपा ने आकाश सक्सेना की शिकायत पर आजम खान के पूरे परिवार के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। सक्सेना ने अपनी शिकायत में आजम खां के बेटे विधायक अब्दुला आजम पर दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने का आरोप लगाया था। आरोप लगाया गया था अब्दुल्ला आजम का एक जन्म प्रमाणपत्र 28 जून, 2012 को रामपुर नगरपालिका परिषद से जारी किया गया है। ये प्रमाणपत्र आजम खां और डॉ. तजीन फातिमा के शपथपत्र के आधार पर जारी किया गया है, जिसमें अब्दुल्ला का जन्म स्थान रामपुर दिखाया गया है। जबकि दूसरा प्रमाणपत्र 21 जनवरी, 2015 को लखनऊ नगर निगम से बना है, जो क्वीन मेरी अस्पताल के डुप्लीकेट जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया गया है। इसमें अब्दुल्ला का जन्म स्थान लखनऊ दिखाया गया है।