Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 24 Sep, 2020 12:36 PM
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाईकोर्ट'' का नाम बदल कर ''प्रयागराज हाईकोर्ट'' रखने की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया
प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाईकोर्ट' का नाम बदल कर 'प्रयागराज हाईकोर्ट' रखने की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया है।
बता दें कि याचिका में कहा गया था कि 16 अक्टूबर 2018 को राज्य सरकार ने 'इलाहाबाद' जिले का नाम बदलकर 'प्रयागराज' कर दिया है, इस अनुसार 'इलाहाबाद हाईकोर्ट' का नाम भी बदला जाना चाहिए।
वहीं याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने टिप्पणी की कि उक्त जनहित याचिका मात्र पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति डीके सिंह ने स्थानीय अधिवक्ता अशोक पांडेय की याचिका पर दिया।