अतीक अहमद और उसके गुर्गों के जमीन खाली ना करने पर इलाहाबाद HC ने योगी सरकार से मांगा जवाब

Edited By Anil Kapoor,Updated: 08 Feb, 2019 09:13 AM

allahabad hc responds to the yogi sarkar on not giving up the land of atiq ahmed

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमीन का बैनामा, चेक बाउंस होने के बाद निरस्त होने के बावजूद अतीक अहमद और उसके आदमियों द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा खाली ना करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमीन का बैनामा, चेक बाउंस होने के बाद निरस्त होने के बावजूद अतीक अहमद और उसके आदमियों द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा खाली ना करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पीके एस बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने बेनीगंज निवासी राम सखी एवं अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका की सुनवाई 8 मार्च को होगी।

याची का कहना है कि भूमाफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके सहयोगी तोता उर्फ जुल्फिकार अहमद, नौशाद और अन्य लोगों ने रामसखी एवं उनके पति की कसारी मसारी की जमीन पर जबरन कब्जा कर, सस्ते में जमीन अपने नाम लिखवा लिया था। कुछ रकम नगद दिया बाकी चेक से भुगतान किया। नियत तिथि पर बैंक में चेक बाउंस हो गया तो याची की आपत्ति पर रजिस्ट्री खारिज हो गई। फिर भी अतीक और उसके आदमियों ने जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। रामसखी के पति ने धूमनगंज थाने में मुअ सं.1545/17 धारा 448, 419, 420, 506, 120-बी के तहत नौसाद, रानी देवी, दीपक विश्वकर्मा एवं पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है।

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