Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 26 Jan, 2021 08:55 AM
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश गाजीपुर के अंसारी बंधुओं की सशर्त अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। न्यायालय ने जमानत मंजूर कर विवेचना जारी रखने
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश गाजीपुर के अंसारी बंधुओं की सशर्त अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। न्यायालय ने जमानत मंजूर कर विवेचना जारी रखने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने अब्बास अंसारी व उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
बता दें कि न्यायालय ने राज्य सरकार से अर्जी पर दो हफ्ते में जवाब मांगा है और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी की है। अंसारी बंधुओं के खिलाफ गाजीपुर की कोतवाली मे धोखाधड़ी और षडयंत्र आदि आरोपों मे प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। मामले की अगली सुनवाई नौ फरवरी को होगी।