पंजाब रेजिमेंट के लापता जवान मामले में इलाहाबाद HC ने व्यक्त की नाराजगी

Edited By Ajay kumar,Updated: 26 Nov, 2019 12:39 PM

allahabad hc expresses displeasure in missing jawan case of punjab regiment

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पंजाब रेजीमेंट के लापता जवान की तलाश करने और उसकी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही...

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पंजाब रेजीमेंट के लापता जवान की तलाश करने और उसकी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारिख 17 दिसंबर नियत करते हुए एसएसपी बरेली को कोर्ट में हाजिर होने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की खंडपीठ द्वारा जवान रजत सिंह के पिता उपदेश सिंह के पत्र पर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

मामले में 28 पंजाब रेजीमेंट के कमांडिंग ऑफिसर ने अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफनामा दाखिल किया। राज्य सरकार के अपर शासकीय अधिवक्ता एसए मुर्तजा ने कोर्ट से लापता जवान रजत सिंह की तलाश के लिए अतिरिक्त समय मांगा और कहा कि पुलिस लापता जवान की सरगर्मी से तलाश कर रही है। जवान बरेली से ड्यूटी के दौरान लापता हो गया था।

इलाहाबाद HC में पेश की गई अबतक की रिपोर्ट
कोर्ट में इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी के साथ प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। जिसे कोर्ट ने सील लिफाफे में रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 17 दिसंबर को भी पुलिस को लापता जवान की तलाश कर प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। याचिका में अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।

18 जुलाई से लापता है सिपाही
गौरतलब है कि जुलाई 18 से लापता जवान के पिता ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर ड्यूटी पर भेजे गए अपने बेटे की तलाश की मांग की है। जिस पर दो अक्टूबर छुट्टी के दिन कोर्ट ने हस्तक्षेप कर कमांडिग आफीसर व पुलिस से रिपोर्ट मांगी। लेकिन लापता जवान के बारे में पुलिस कोई सुराग हासिल नहीं कर सकी है। जिस पर कोर्ट ने नाराज़गी व्यक्त किया और जवान को तलाश कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

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