Edited By Ruby,Updated: 21 May, 2018 01:38 PM
उत्तर प्रदेश के राज्य संपत्ति विभाग ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर सरकारी बंगले खाली करने का नोटिस जारी किया है। वहीं पूर्व सभी सीएम इन दिनों बंगले की व्यवस्था करने में व्यस्त हैं।...
लखनऊः उत्तर प्रदेश के राज्य संपत्ति विभाग ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर सरकारी बंगले खाली करने का नोटिस जारी किया है। वहीं पूर्व सभी सीएम इन दिनों बंगले की व्यवस्था करने में व्यस्त हैं। उधर, सोमवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य सम्पत्ति अधिकारी योगेश शुक्ला को पत्र लिखकर बंगला खाली करने के लिए समय मांगा है।
अखिलेश ने यह पत्र अपने निजी सचिव गजेन्द्र सिंह से राज्य सम्पत्ति विभाग के भेजवाया है। जहां राज्य सम्पत्ति विभाग के कर्मचारी ने रिसीव भी कर लिया है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने लिए पहले से ही आवास का इंतजाम कर लिया है। अब उनका नया ठिकाना 9, माल एवेन्यू होगा।
बंगला खाली करने का एससी ने दिया आदेश
गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने सरकारी बंगले खाली करने होंगे। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को फैसला सुनाया था कि मुलायम सिंह यादव समेत राज्य के सभी छह पूर्व मुख्यमंत्रियों को दो महीने के भीतर सरकारी बंगला खाली करना होगा। कोर्ट ने कहा था कि 1997 के जिन नियम के तहत उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को जिंदगी भर के लिए सरकारी बंगला दिया गया है उसका कोई कानूनी आधार नहीं है।