Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Oct, 2017 06:53 AM
ताजमहल के शहर आगरा को प्रदेश और देश के दूसरे महानगरों से विमान सेवा के जरिए....
आगरा: ताजमहल के शहर आगरा को प्रदेश और देश के दूसरे महानगरों से विमान सेवा के जरिए जोड़ने की नीतियां हवा-हवाई साबित हो रही हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार ने भी पखवाड़े पहले नई नागरिक उड्डयन नीति जारी की। रियायतों का अंबार लगा दिया गया है लेकिन तमाम सुविधाओं के बावजूद आगरा को उड़ान सेवा से जोड़ने वाले आप्रेटर संचालन को तैयार नहीं हैं। नई नीति में आगरा को लखनऊ और कोलकाता से जोड़ने का सुझाव दिया गया है, जबकि पुरानी नीति के पुराने रूट पर 3 साल में भी उड़ानें शुरू नहीं हो सकीं हैं।
प्रदेश सरकार ने आगरा, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद आदि शहरों के बीच रीजनल कनैक्टीविटी स्कीम के तहत विमान सेवा शुरू कराने वाले आप्रेटरों को एयर टर्बाइन फ्यूल पर वैट जीरो करने, बिजली, पानी, आफिस किराया, जी.एस.टी. आदि से मुक्त किया है। आप्रेटर फिर भी प्रदेश के इन शहरों को उड़ान से जोड़ने को तैयार नहीं हैं। पूर्ववर्ती सपा सरकार ने हैरिटेज आर्क के शहरों आगरा-लखनऊ-वाराणसी के बीच विमान सेवा शुरू करने का ऐलान किया था लेकिन बिड होने के बावजूद आप्रेटर आगे नहीं आए
नई नीति में अफसरशाही की बल्ले-बल्ले
प्रदेश की नई नागरिक उड्डयन नीति में अफसरों की बल्ले-बल्ले होगी। नीति में कहा गया है कि प्रदेश सरकार आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.एफ .एस. अधिकारियों को देश के किसी भी रीजनल कनैक्टीविटी स्कीम उड़ान की सुविधा देगी। सभी पी.सी.एस., पी.पी.एस. अधिकारियों को प्रदेश के अंदर की उड़ानों की सुविधा दी जा सकती है। ग्रुप-ए अधिकारियों को प्रदेश के अंदर सभी एयरपोर्ट पर उड़ान की सुविधा दी जाएगी।
नए रूटों का सुझाव
लखनऊ-आगरा
आगरा-इलाहाबाद
आगरा-लखनऊ-कोलकाता
ये रूट हो चुके हैं फेल
लखनऊ-वाराणसी-आगरा
लखनऊ-इलाहाबाद-गोरखपुर
लखनऊ-गोरखपुर-इलाहाबाद
इतनी सुविधाएं, फिर भी हवाई ही रही उड़ान
- 10 साल तक ए.टी.एफ . पर वैट रहेगा जीरो।
- उड़ान में 20 फीसदी राज्यों का हिस्सा।
- राज्य सरकार देगी आर.सी.एस. एयरपोर्ट को सुरक्षा।
- राज्य सरकार द्वारा पानी, अग्निशमन सुविधा मुफ्त।
- 30 हजार यूनिट बिजली प्रतिमाह तक 4 रुपए प्रति यूनिट।
- तेल कंपनियों को ए.टी.एफ . भरने के लिए जमीन मुफ्त।
- आर.सी.एस. एयरपोर्ट तक पी.डब्ल्यू.डी. सड़क बनाकर देगा।
- लखनऊ से मंडल मुख्यालयों तक उड़ान पर अंडरराइट सीटें।
- टिकट बिक्री पर एस-जी.एस.टी. की 3 साल तक प्रतिपूर्ति।
- एयरपोर्ट पार्किंग, नाइट हॉल्ट पर 3 साल तक शुल्क नहीं।
- 3 साल तक 100 वर्ग मीटर का आफिस का किराया नहीं।