Edited By Ajay kumar,Updated: 26 Feb, 2020 09:42 AM
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में उनहत्तर हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में विशेष अपीलों पर सुनवाई हुई।
लखनऊ- इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में उनहत्तर हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में विशेष अपीलों पर सुनवाई हुई।
न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई जारी है। इनमें एकल न्यायाधीश के उस फैसले एवं आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें भर्ती परीक्षा में न्यूनतमअहर्ता अंक सामान्य वर्ग के लिये 45 प्रतिशम और आरक्षित वर्ग के लिये 40 प्रतिशत रखे जाने के निर्देश सरकार को दिये गये थे । इसके बाद से दोनों पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बहस जारी है।
गौरतलब है कि बीते साल की शुरुआत में हुई भर्ती परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने इसमें अहर्ता अंक समान्य वर्ग के लिये 65 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 60 प्रतिशत तय किये थे, जिसके खिलाफ एकल पीठ में कई याचिकाएं दायर हुयी और इसमें निर्देश दिये गये थे। इस भर्ती मामले में अभ्यर्थी राजधानी में धरना-प्रदर्शन भी कर चुके हैं। अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी ।