15 साल पुराने बच्चे के अपहरण के मामले में 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 20 Dec, 2020 03:19 PM

6 people sentenced to life imprisonment for kidnapping 15 year old child

बलिया जिले की एक अदालत ने फिरौती के लिए 6 वर्षीय बच्चे के अपहरण के 15 साल पुराने मामले में शनिवार को 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरकारी अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार सिंह ने रविवार को बताया कि रेवती थाना क्षेत्र के रेवती कस्बे से सात मार्च 2005...

बलिया: बलिया जिले की एक अदालत ने फिरौती के लिए 6 वर्षीय बच्चे के अपहरण के 15 साल पुराने मामले में शनिवार को 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरकारी अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार सिंह ने रविवार को बताया कि रेवती थाना क्षेत्र के रेवती कस्बे से सात मार्च 2005 को रत्नेश (6) का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया था। इस मामले में अपर जिला न्यायाधीश चंद्रभानु सिंह की अदालत ने सत्येंद्र, सरल, असगर, मुहम्मद मुनीर, मीर हसन और प्रदीप को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

उन्होंने बताया कि चचेरे भाई शुभम के साथ कोचिंग सेंटर जाते समय रत्नेश का बाइक सवार बदमाशों ने फिरौती के लिए अपहरण कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में रत्नेश के चचेरे भाई कनक पांडेय की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया तथा रत्नेश को गोपाल नगर से बरामद किया था। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। 
      

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