UP: यह कैसा इंसाफ? 4 कमल ककड़ी तोड़ने पर किसान को 10 साल बाद जाना पड़ा जेल

Edited By Anil Kapoor,Updated: 28 Dec, 2018 05:00 PM

4 lotus cucumber break the farmer had to go to jail after 10 years

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक किसान को 10 साल पहले कमल ककड़ी चुराना उस समय महंगा पड़ा जब इसके लिए उसे 5 दिन जेल में बिताने पड़े। हरदोई के सांडी क्षेत्र के कोईलाई गांव का रहने वाला राधेश्याम पेशे से किसान है।

हरदोई(आशीष द्विवेदी): उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक किसान को 10 साल पहले कमल ककड़ी चुराना उस समय महंगा पड़ा जब इसके लिए उसे 5 दिन जेल में बिताने पड़े। हरदोई के सांडी क्षेत्र के कोईलाई गांव का रहने वाला राधेश्याम पेशे से किसान है। किसान ने करीब 10 साल पहले अपने खेत के बगल में सरकारी पक्षी विहार से खाने के लिए 4 कमल ककड़ी तोड़ ली थी। इन कमल ककड़ियों की कीमत 40 रुपए बताई गई थी। किसान को कमल ककड़ी की चोरी के लिए 10 साल बाद 5 दिन तो जेल में बिताने पड़े। इतना ही नही इस मामले में उसे मुकदमे के लिए 4 हजार रुपए खर्च करने पड़े। 10 साल पुराने 40 रुपए कीमत की कमल ककड़ी के इस मुकदमे में सरकारी तंत्र का भी हजारों रुपए खर्च हो चुका है।

PunjabKesariकोइलाई गांव निवासी किसान राधेश्याम ने बताया कि उसका खेत सांडी पक्षी विहार से बिल्कुल लगा हुआ है। पक्षी विहार और खेत अगल-बगल लगे होने के कारण वर्ष 2009 में उसने सांडी पक्षी विहार में लगी 4 कमल ककड़ी सब्जी बनाने के लिए तोड़ ली थी। ककड़ी तोड़ते समय सांडी पक्षी विहार के नाविक अम्मन लाल ने उसे देख लिया। मौके पर पकड़े जाने पर उस पर 700 रुपए का जुर्माना कर दिया। राधेश्याम जुर्माना भर के यह घटना भूल चुका था।

PunjabKesari15 दिसंबर 2018 को राधेश्याम और उनका पूरा परिवार तब संकट में पड़ गया जब सांडी थाना पुलिस ने इनके घर पर पहुंचकर इनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान जब राधेश्याम ने अपनी गिरफ्तारी की वजह पूछी तो राधेश्याम समेत पूरा गांव हैरान रह गया। दरअसल उन पर 4 कमल ककड़ी तोड़ने के आरोप में उन पर धारा 27, 29 और वन्य जीव अधिनियम की धारा 51 का मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके 16 दिसंबर को अपर सिविल जज की अदालत में पेश किया जहां से उसको जेल भेज दिया।

PunjabKesari20 दिसंबर को 20 -20 हजार रुपए की 2 जमानत देकर वह जेल से बाहर आया। राधेश्याम के भी अदालत से लेकर वकील की फीस देने में साढ़े तीन हजार रुपए खर्च हो गए। महज 4 कमल ककड़ी तोड़ने के आरोप में 5 दिन जेल में बिताने पड़े। इस मामले में राधेश्याम के अधिवक्ता पवन राजपूत के अनुसार न्याय व्यवस्था और सरकारी सिस्टम में एक गरीब किसान के साथ 4 कमल ककड़ी तोड़ने के आरोप में 10 साल बाद 5 दिन की जेल के इस मामले में वो खुद भी हैरान है।

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