2018 बुलंदशहर हिंसा कांड: 44 आरोपियों पर चलेगा राजद्रोह का केस, चार्जशीट दायर

Edited By Anil Kapoor,Updated: 29 Jun, 2019 11:30 AM

2018 bulandshahr violence last 44 accused in the carnage case of treason

देशभर में चर्चित रहे स्याना बवाल के आरोपितों पर अब राजद्रोह की धारा भी लगेगी। इसके लिए शासन ने अनुमति दे दी है। एसआईटी ने इसके लिए अदालत में फाइल दाखिल कर दी। इससे हिंदूवादी संगठनों में रोष नजर आ रहा है।

बुलंदशहर: देशभर में चर्चित रहे स्याना बवाल के आरोपितों पर अब राजद्रोह की धारा भी लगेगी। इसके लिए शासन ने अनुमति दे दी है। एसआईटी ने इसके लिए अदालत में फाइल दाखिल कर दी। इससे हिंदूवादी संगठनों में रोष नजर आ रहा है।

PunjabKesariबता दें कि गत 3 दिसम्बर, 2018 को स्याना कोतवाली क्षेत्र की चिगरावठी पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव महाब के जंगल में गोकशी की घटना हुई थी। इस घटना को लेकर चिगरावठी पुलिस चौकी पर भीड़ ने बवाल किया था। इसमें स्याना कोतवाली सुबोध कुमार सिंह और चिगरावठी के युवक सुमित की मौत हुई थी। पुलिस ने 27 लोगों को नामजद व 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया था। अब तक पुलिस इस मामले में 44 आरोपियों को जेल भेज चुकी है। अभी तक किसी को जमानत नहीं मिली है।

PunjabKesariजांच कर रही एसआईटी ने बीते दिनों चार्जशीट के दौरान राजद्रोह की धारा 124-ए भी लगा दी थी। इसको बाद में कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था क्योंकि राजद्रोह की धारा के लिए एसआईटी ने शासन से अनुमति नहीं ली थी। अब स्याना बवाल के आरोपितों पर राजद्रोह की धारा लगाने के लिए शासन ने संस्तुति कर दी है। शासन से संस्तुति होने के बाद एसआईटी ने बुधवार को अदालत में फाइल प्रस्तुत की।

PunjabKesariइस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता बू्रनो भूषण का कहना है कि शासन से राजद्रोह लगाने की संस्तुति की जानकारी हुई है। इसके कानूनी पहलू पर विचार किया जाएगा। वहीं इस मामले मेंसीओ स्याना राघवेन्द्र मिश्रा ने बताया कि स्याना बवाल के आरोपियों पर राजद्रोह की धारा लगाने की शासन से अनुमति मिल गई है। कोर्ट में फाइल प्रस्तुत कर दी है। अदालत का निर्णय आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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