2013 पुलिस भर्ती मामला: इलाहाबाद HC ने याचिका पर बोर्ड से मांगा जवाब

Edited By Deepika Rajput,Updated: 26 Sep, 2019 09:27 AM

2013 police recruitment case

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में वर्ष 2013 की 41610 कांस्टेबलों की भर्ती में सामान्य महिला की रिक्त पद भरने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने प्रीति शुक्ला व अन्य की याचिका पर...

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में वर्ष 2013 की 41610 कांस्टेबलों की भर्ती में सामान्य महिला की रिक्त पद भरने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने प्रीति शुक्ला व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया।

याचिका के अनुसार 41610 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती में महिलाओं के लिए 3550 पद थे। 16 जुलाई, 2015 को घोषित अंतिम परिणाम में सिर्फ 1123 महिला अभ्यर्थियों को ही चयनित किया गया। पुलिस भर्ती बोर्ड ने अपने जवाब में बताया कि महिलाओं के 2427 पद रिक्त रह गए हैं। न्यायालय के निर्देश पर 20 जून, 2019 को दोबारा घोषित परिणाम में 2052 महिला अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया।

कहा गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की सभी महिला सीटें भर ली गईं, लेकिन सामान्य वर्ग की 375 सीटों पर नियुक्ति नहीं की गई। इस मामले में न्यायालय ने पुलिस भर्ती बोर्ड से 10 अक्टूबर तक जवाब मांगा है।

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