3 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की सजा

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 23 Aug, 2018 04:52 PM

20 year sentence for raping a 3 year old girl

उत्तर प्रदेश में मथुरा की पाक्सो कोर्ट के विशिष्ठ न्यायाधीश विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने गुरूवार को तीन वर्षीय बच्ची से बलात्कार करने के एक अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रूपये के जुर्माना की सजा सुनाई है...

मथुराः उत्तर प्रदेश में मथुरा की पाक्सो कोर्ट के विशिष्ठ न्यायाधीश विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने गुरूवार को तीन वर्षीय बच्ची से बलात्कार करने के एक अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रूपये के जुर्माना की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने प्रदेश सरकार को भी बालिका को एक लाख की धनराशि एक माह के अन्दर देने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता वीरेन्द्र कुमार लवानिया ने बताया कि पांच दिसंबर 2015 को शाम चार बजे अभियुत विशम्भर पुत्र टीकम सिंह निवासी ग्राम गुडेरा थाना राया ने गांव में तीन साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया था। लड़की जिस समय गांव में अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। आरोपी बच्ची को वहां से उठाकर सुनसान जगह ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। बच्ची के चिल्लाने पर मां भागकर वहां पहुंची तो अभियुक्त वहां से भाग गया।

उन्होंने बताया कि घटना की रिपोर्ट उसी रात राया थाने में हुई थी और बच्ची का अगले दिन मेडिकल कराया गया था। गवाहों के बयान और डाक्टरी रिपोर्ट में समरूपता होने पर न्यायाधीश त्रिपाठी ने अभियुक्त को 20 साल का सश्रम कारावास भोगने का आदेश दिया साथ ही उस पर 20 हजार का जुर्माना किया। जुर्माना न अदा करने पर अभियुक्त को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

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