नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, अगवा कर आरोपी ने घटना को दिया था अंजाम

Edited By Ramkesh,Updated: 09 Jun, 2022 11:30 AM

10 years imprisonment for accused of raping minor

अपर जिला विशेष न्यायाधीश पोक्सो (प्रथम) निरंजन कुमार ने नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी नीतू विश्नोई ने बताया कि दोषी पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।...

नोएडा: अपर जिला विशेष न्यायाधीश पोक्सो (प्रथम) निरंजन कुमार ने नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी नीतू विश्नोई ने बताया कि दोषी पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 2020 का है जब अनवर नामक आरोपी ने किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। परिजनों की शिकायत पर बिसरख पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।

उन्होंने बताया कि गवाह एवं साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दुष्कर्म के मामले में अनवर को दोषी पाया तथा उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी और उस पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। विश्नोई ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) मोना पवार ने लूट, हत्या और हत्या के प्रयास तथा जान से मारने की धमकी देने जैसे अपराध में संलिप्त गैंगस्टर मनोज शर्मा उर्फ पंडित को तीन साल दो महीने की जेल की सजा सुनाई है। 

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