मोदी-राजनाथ-शाह से CM योगी ने की मुलाकात, विभागों के बंटवारे पर फैसला जल्द

Edited By ,Updated: 21 Mar, 2017 03:55 PM

yogi will go to delhi today pm to meet president

त्तर प्रदेश की कमान संभालते ही योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं।

नई दिल्ली\लखनऊ:उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।  योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार संसद आए और मोदी से उनके कार्यालय में मुलाकात की। समझा जाता है कि मुख्यमंत्री ने राज्य में मंत्रियों को सौंपे जाने वाले दायित्व के संबंध में चर्चा की। इसके साथ ही उत्तरप्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया।
 

जेटली से मिलकर की किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर बात
प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट करके बताया कि योगी आदित्यनाथ ने मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उन्हें मुख्यमंत्री पद संभालने की शुभकामनाए दीं। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की। योगी आदित्यनाथ ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ भी मुलाकात की। इस अवसर पर वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल और संतोष गंगवार भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में लघु और सीमांत किसानों के कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री का राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से भी मिलने का कार्यक्रम है।

 

 

सुब्रमण्यम स्वामी ने आदित्यनाथ से की मुलाकात
इस बीच राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट करके बताया है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और उन्हें उच्चतम न्यायालय में अयोध्या में राम मंदिर के संबंध में आज की सुनवाई से अवगत कराया। स्वामी ने बताया कि इस मामले में विस्तृत रुप से विचार विमर्श करने के लिए कल लखनऊ में मुख्यमंत्री के साथ बैठक की जाएगी।

 

 

 

 

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़े पक्षों से इस मुद्दे को मिल बैठकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की सलाह दी है। स्वामी ने न्यायालय से रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया था। इस पर मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर ने कहा कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है इसलिए बेहतर होगा कि मामले से जुड़े पक्ष इसे आपसी सहमति से सुलझा लें। उन्होंने कहा कि यदि संबंधित पक्ष चाहें तो वह खुद इस मामले में मध्यस्था करने को तैयार हैं या किसी अन्य न्यायिक अधिकारी को भी वह इसके लिए चुन सकते हैं।

 

 

 

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