Edited By ,Updated: 11 Apr, 2017 10:11 AM
उत्तर प्रदेश में लखनऊ की एक अदालत ने भारतीय पुलिस सेवा(आईपीएस) अधिकारी अमिताभ ठाकुर के बारे में अभद्र शब्दों का प्रयोग करने के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री आजम खां के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लखनऊ की एक अदालत ने भारतीय पुलिस सेवा(आईपीएस) अधिकारी अमिताभ ठाकुर के बारे में अभद्र शब्दों का प्रयोग करने के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री आजम खां के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 29 नवंबर 2015 को रामपुर में आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को अपशब्द कहने के आरोप में पूर्व मंत्री आकाम खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में सीजेएम लखनऊ संध्या श्रीवास्तव ने आजम खां के खिलाफ जमानती वारण्ट जारी किया है। इससे पूर्व आजम खां के उपस्थित नहीं होने पर सीजेएम ने उनके खिलाफ समन जारी किया था लेकिन वे आज भी अदालत के सामने उपस्थित नहीं हुए। अदालत ने कहा कि इस मामले में समन तामिला कराये जाने के पर्याप्त प्रयास किये जा चुके हैं, अत: आजम खान के विरुद्ध 10,000 रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र पर जमानतीय वारंट जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 10 मई तय की गयी है।
गौरतलब है कि अदालत ने 13 दिसंबर 2016 के आदेश द्वारा अमिताभ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर आजम खां की टिप्पणी को मानहानिपूर्ण, अपमानजनक और अफवाह फैलाने वाला करार देने वाले आरोपों को प्रथम ²ष्टया सही पाया था, और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 500, 504 व 505 के तहत समन जारी किया गया था। परिवाद के अनुसार आजम खां ने रामपुर में एक संवाददाता सम्मेल में आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के लिए अत्यन्त अमर्यादित और अनुचित शदों का इस्तेमाल किया था। साथ ही उन्होंने आरएसएस के लिए भी बेहद अमर्यादित शदों का इस्तेमाल किया था।