मैगी पर धोखाधड़ी का आरोप, कोर्ट ने ठोका 50 हजार का जुर्माना

Edited By Anil dev,Updated: 03 Aug, 2018 06:24 PM

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उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले के मौदहा कस्बे में मैगी की जांच में पैकट में कम वजन होने पर बाट माप निरीक्षक ने नेस्ले कंपनी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना ठोका है। बाट माप निरीक्षक जे.एन. मौर्या ने शुक्रवार को बताया कि उच्चाधिकारी के निर्देशानुसार एक...

हमीरपुरः उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले के मौदहा कस्बे में मैगी की जांच में पैकट में कम वजन होने पर बाट माप निरीक्षक ने नेस्ले कंपनी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना ठोका है। बाट माप निरीक्षक जे.एन. मौर्या ने शुक्रवार को बताया कि उच्चाधिकारी के निर्देशानुसार एक जांच अभियान चलाया जा रहा है जिसमें पैकेट और डिब्बे में आने वाले सामान के वजन की जांच की जा रही है।  
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मौर्या ने बताया कि गुरुवार को मौदहा कस्बे में एक दुकान से मैगी मसाला पैकेट के कवर में अंकित ढोल से कम मात्रा पाई गई। मैगी मसाला नेस्ले कंपनी का उत्पाद है लिहाजा उन्होंने कंपनी के प्रबंध तंत्र को नोटिस भेजकर बुलाया और उपभोक्ताओं के साथ कम वजन की वस्तु देकर धोखाधड़ी करने के आरोप में 50 हजार रुपए का जुर्माना कर यह धनराशि सरकार के खाते में जमा करा दी है।  मौर्या ने बताया कि शासन ने राजस्व जमा कराने का वार्षिक लक्ष्य 13 लाख 50 हजार निर्धारित किया है जिसमे अभी तक पांच लाख 60 हजार रुपए जमा हो चुका है। 

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