यूपी: प्रमुख सचिव समाज कल्याण पर हाईकोर्ट ने ठोंका 50 हजार जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 31 Aug, 2017 03:29 PM

up chief secretary social welfare hc punishes 50 thousand fine

उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज कुमार सिंह को दो बार समय दिये जाने के बावजूद जवाब दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपये हर्जाना लगाया है।

इलाहाबाद: उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज कुमार सिंह को दो बार समय दिये जाने के बावजूद जवाब दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपये हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। अगली सुनवाई 19 सितम्बर को होगी। कोर्ट ने कहा है कि हर्जाना राशि हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के खाते में जमा करना होगा।

यह आदेश न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल व न्यायमूर्ति अशोक कुमार की खंडपीठ ने कुशीनगर के शम्भू चौधरी की याचिका पर दिया। याची अधिवक्ता त्रिलोकी सिंह का कहना है कि याची को बिना सुने उसके पक्ष में जारी खरवार जाति का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया। तहसीलदार हाता की रिपोर्ट में कहा गया है जिले में 135 खरवार जाति के लोगों को एससी जाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया था जिसे रद कर दिया है। 

जिले में एक भी खरवार जाति का व्यक्ति नहीं है। रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया। इसके बाद कमिश्नर ने अपील भी खारिज कर दी। इन दोनों आदेशों को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने याचिका पर दो बार जवाब दाखिल करने का समय दिया था। सात हफ्ते बाद भी जब जवाब नहीं आया तो कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है।

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