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मां ने प्रेमी संग मिलकर की थी बेटी की हत्या, अवैध संबंधों में बन रही थी बाधा...अब कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Edited By Anil Kapoor,Updated: 27 Feb, 2025 08:47 AM

two people including the mother got life imprisonment for murdering a girl

Bareilly News: बरेली जिले की एक अदालत ने एक युवती की हत्या के 4 साल पुराने एक मामले में आरोपी उसकी मां समेत 2 लोगों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सचिन कुमार जायसवाल ने बताया कि 20 अगस्त...

Bareilly News: बरेली जिले की एक अदालत ने एक युवती की हत्या के 4 साल पुराने एक मामले में आरोपी उसकी मां समेत 2 लोगों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सचिन कुमार जायसवाल ने बताया कि 20 अगस्त 2020 को सुभाष नगर थाना क्षेत्र के करेली गांव में मुकीशा बानो नामक महिला ने कौसर नामक अपने प्रेमी की मदद से अपनी 19 वर्षीय बेटी उज्मा की गला दबाकर हत्या कर दी थी।

अवैध संबंधों का विरोध करने पर बेटी की हत्या
उन्होंने बताया कि उज्मा अपनी मां के नाजायज सम्बन्धों का विरोध करती थी, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने बताया कि उज्मा की हत्या करने के बाद उसकी मां ने इसे बदमाशों द्वारा की गई वारदात बताते हुए अपने गले पर भी चाकू से निशान बना लिए थे ताकि किसी को उस पर शक ना हो।

मां समेत 2 लोगों को आजीवन कारावास
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार यादव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुकीशा और उसके प्रेमी कौसर को दोषी करार देते हुए मंगलवार 25 फरवरी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 40-40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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