Edited By ,Updated: 05 Apr, 2017 04:30 PM
ऑल इण्डिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन तलाक को इस्लाम विरोधी करार दिया है। बोर्ड की आज यहां हुई बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि आवश्यकता पड़ी तो इस मामले को उच्चतम न्यायालय में भी कहा जायेगा।
लखनऊ: ऑल इण्डिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन तलाक को इस्लाम विरोधी करार दिया है। बोर्ड की आज यहां हुई बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि आवश्यकता पड़ी तो इस मामले को उच्चतम न्यायालय में भी कहा जायेगा। न्यायालय अगले महीने इस पर सुनवाई करने वाली है। बैठक में 60 सदस्यों में से 45 मौजूद थे।
बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने बताया कि अध्यक्ष मौलाना मिर्जा मोहम्मद अशफाक और सचिव जहीर अब्बास की मौजूदगी में हुई बैठक में तीन तलाक को इस्लाम विरोधी करार देते हुए गोहत्या पर पूर्ण पाबंदी की जरुरत बतायी गयी। अब्बास ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भी निलंबित या बर्खास्त करने से पहले सरकार उसकी सुनती है। अपनी बात कहने का मौका देती है लेकिन इधर देखने में आ रहा है कि लोग टेलीफोन पर ही तलाक दे रहे हैं। इस्लाम इसे शरीयत के खिलाफ मानता है।