Edited By Deepika Rajput,Updated: 20 May, 2019 11:54 AM
बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की तरफ से दायर मानहानि केस में पटना की एक अदालत में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सोमवार को सुनवाई हुई। अब मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। बता दें कि, इस मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी की...
पटनाः बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की तरफ से दायर मानहानि केस में पटना की एक अदालत में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सोमवार को सुनवाई हुई। अब मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। बता दें कि, इस मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट दी थी।
गौरतलब है कि, बंगलरू में 13 अप्रैल को राहुल गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सभी 'मोदी' सरनाम वाले लोगों को चोर कहा था। उनके इस बयान से नाराज सुशील मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था। सुशील मोदी ने आईपीसी की धारा 500 के तहत यह मुकदमा सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पास दर्ज करवाया था। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर दो साल की सजा का प्रावधान है।
उपमुख्यमंत्री का कहना था कि इस तरह के भाषण से जितने भी मोदी टाइटल वाले व्यक्ति हैं उनको चोर बताया गया है, जिससे समाज में उनकी छवि धूमिल हुई है। यह एक आपराधिक कृत्य है जिसकी सजा राहुल गांधी को अवश्य न्यायालय द्वारा मिलनी चाहिए। पटना सीजेएम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी करने का निर्देश दिया था।