बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए सख्त हुआ कानून, आज से पहनना ही पड़ेगा हेलमेट

Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Nov, 2017 10:15 AM

strict law for those who sit behind the bike

सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते कहर को कम करने की कयावद में जुटी प्रदेश सरकार अब कानून का सख्ती से पालन करवाने की तैयारी में है....

लखनऊः सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते कहर को कम करने की कयावद में जुटी प्रदेश सरकार अब कानून का सख्ती से पालन करवाने की तैयारी में है। जैसा कि कानून तो पहले भी है कि दो पहिया वाहन वाले दोनों लोगों को हेलमेट पहनना पड़ेगा, लेकिन लाख सख्ती के बावजूद इसका पालन ना के बराबर है इसलिए योगी सरकार ने इसको अब अनिवार्य कर दिया है।

इसी कर्म ट्रैफिक निदेशालय ने आदेश जारी कर इसका पालन कड़ाई से कराने का निर्देश दिया है। ट्रैफिक मुख्यालय के डीआईजी राजेश मोदक की ओर से सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को पत्र भेज दिया गया है। उन्होंने कड़ाई से आदेश का पालन कराने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

इसमें परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव ने 11 अगस्त 2016  को जारी निर्देशों का हवाला दिया है। जिसमें बाइक पर पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया था। पत्र में कहा गया है कि मोटरसाइकिल चालक का हेलमेट पहनना पहले से अनिवार्य है।

यह है कानून
11 अगस्त 2016 को जारी उप्र. मोटर यान नियमावली 1998 के नियम 201 में संशोधन कर मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड पर पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया गया है। 
 

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