नेस्ले की MAGGI जांच में फिर हुई फेल, प्रशासन ने कंपनी पर ठाेंका 45 लाख का जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Nov, 2017 02:06 PM

nestles maggi investigation failed again penalty of rs 45 lakh on company

बहुराष्ट्रीय कंपनी नेस्ले की लोकप्रिय ब्रांड ‘मैगी’ के नमूने एक बार फिर फेल साबित हुए हैं। प्रशासन ने कड़ी कार्यवाई करते हुए नेस्ले कंपनी समेत डिस्ट्रीब्यूटर और विक्रेताओं पर 62 लाख का जुर्माना ठाेंका है।

शाहजहांपुरः अपनी गुणवत्ता को लेकर पूर्व में सवालों से घिरी रही नेस्ले की लोकप्रिय ब्रांड ‘मैगी’ ताजा जांच में एक बार फिर नाकाम साबित हुई है। प्रशासन ने कड़ी कार्यवाई करते हुए नेस्ले कंपनी समेत डिस्ट्रीब्यूटर और विक्रेताओं पर 62 लाख का जुर्माना ठाेंका है। मैगी सैम्पल फेल होने पर 45 लाख का जुर्माना नेस्ले कम्पनी पर लगाया गया है जबकि डिस्ट्रीब्यूटर समेत छह बिक्रेताओं समेत पर 17 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

व्यापारियो में मचा हड़कंप 
गौरतलब है कि पिछले साल नवम्बर में पूरे जिले में छापेमारी कर मैगी के सैम्पल लिए गए थे। सैम्पल फेल होने पर कोर्ट मे चले केस में सभी साक्ष्यों के आधार पर अपर जिलाधिकारी जितेन्द्र शर्मा ने कड़ी कार्यवाई करते हुए 62 लाख का जुर्माना लगा दिया। प्रदेश में अबतक की सबसे बडी कार्यवाई से व्यापारियो में हड़कंप मचा हुआ है। 

तीन गुनी ज्यादा पाई गई ऐश की मात्रा 
बताया जा रहा है कि मैगी सैम्पल की जांच में ऐश की मात्रा एक आनी चहिए थी, लेकिन यह मात्रा मानक से ऊपर तीन गुनी ज्यादा पाई गई।

सेहत पर बुरा असर डाल सकती है मैगीः जिलाधिकारी 
जिलाधिकारी ने बताया कि चूंकि मैगी बच्चे ज्यादा खाते हैं, लिहाजा ऐश की ज्यादा मात्रा उनके सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। 

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