मुजफ्फरनगर दंगा मामला: बालियान, साध्वी प्राची के खिलाफ गैरजमानती वारंट

Edited By Punjab Kesari,Updated: 04 Jun, 2018 08:13 PM

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एक अदालत ने यहां 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े एक मामले के संबंध में अदालत में पेश नहीं होने पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री संजीव बालियान, विहिप नेता साध्वी प्राची , भाजपा विधायक उमेश मलिक तथा दो अन्य के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किये हैं।

मुजफ्फरनगर: एक अदालत ने यहां 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े एक मामले के संबंध में अदालत में पेश नहीं होने पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री संजीव बालियान, विहिप नेता साध्वी प्राची , भाजपा विधायक उमेश मलिक तथा दो अन्य के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किये हैं।  

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकुर शर्मा ने गैरजमानती वारंट जारी करके आरोपियों से 22 जून को अदालत में पेश होने को कहा। बिजनौर सांसद भारतेंदु सिंह ,उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश राणा और विधायक संगीत सोम भी इस मामले में आरोपी हैं। अभियोजन ने कहा कि वे भी अदालत में कल पेश नहीं हुए थे। लेकिन अदालत ने सुनवाई में निजी उपस्थिति से छूट के उनके अनुरोध को स्वीकार किया।

अभियोजन के अनुसार, आरोपियों पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने, लोक सेवकों की ड्यूटी में बाधा डालने और दोषपूर्ण तरीके से रोकने के आरोप हैं। आरोपियों ने अगस्त 2013 के अंतिम सप्ताह में कथित रूप से ‘‘महापंचायत’’ में भाग लिया था और अपने भाषणों से ङ्क्षहसा भड़काई थी।      
 

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