Edited By Ajay kumar,Updated: 11 Jul, 2018 01:30 PM
पूर्वांचल के कुख्यात माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या मामले में परिजनाें द्वारा की गई सीबीआई जांच की मांग काे इलाहाबाद हाईकाेर्ट ने ठुकरा दिया है।
इलाहाबादः पूर्वांचल के कुख्यात माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या मामले में परिजनाें द्वारा की गई सीबीआई जांच की मांग काे इलाहाबाद हाईकाेर्ट ने ठुकरा दिया है। हाईकाेर्ट की जस्टिस एसडी सिंह की एकलपीठ (सिंगल बेंच) ने याचिका को तकनीकि रूप से खारिज कर दिया। हालांकि उन्हाेंने नए सिरे से परिजनाें काे याचिका दायर करने की छूट दी है। पीठ ने कहा है कि एकलपीठ को सीबीआई जांच का आदेश नहीं देने का काेई अधिकार नहीं है।
गौरतलब है कि मुन्ना बजरंगी की सोमवार बागपत जेल में हत्या कर दी गई। उसे पेशी के लिए एक दिन पहले ही झांसी से बागपत लाया गया था। कुख्यात सुनील राठी और विक्की सुनहेड़ा के साथ उसे तन्हाई बैरक में रखा गया था। अदालत परिसर में सुबह मुन्ना की ताबड़ताेड़ गाेलियां मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के आराेप सुनील राठी पर लगे जिसे उसने स्वीकार भी कर लिया है।