Edited By Nitika,Updated: 24 Jun, 2019 11:38 AM
बिहार में चमकी बुखार को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मामले की अगली सुनवाई 10 दिन बाद होगी।
पटनाः बिहार में चमकी बुखार को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायामूर्ति संजीव खन्ना और बीआर गवई की पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिन बाद होगी।
बता दें कि चमकी बुखार से अब तक 169 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बाद अब पटना हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर दी गई है। यह याचिका वकील सुधीर ओझा द्वारा दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि एक्यूट इन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम को लेकर 1998 में डॉ. जैकब कमेटी बनी थी जिसने 2005 में अपनी रिपोर्ट बिहार और केंद्र सरकार को सौंपी थी।
उन्होंने कहा कि अगर इस रिपोर्ट को सरकार लागू करती तो आज इतनी संख्या में बच्चों की मौत नहीं होती। याचिका में इस रिपोर्ट को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग करने के साथ ही जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है।